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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT : शिक्षकों के समायोजन पर 23 अक्टूबर तक रोक, याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई


ALLAHABAD HIGHCOURT : शिक्षकों के समायोजन पर 23 अक्टूबर तक रोक, याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन पर लगी रोक 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है।

याचियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने तीन माह बाद ही छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है। चूंकि सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है, इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले 15 सितंबर तक समायोजन पर रोक लगाई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति ने यह रोक 23 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है ।



समायोजन मामले की सुनवाई के बाद 23 अक्टूबर तक लगी रोक, देखें हाईकोर्ट में कल के ऑर्डर कॉपी
 Education Department
*हाई कोर्ट इलाहाबाद*
65000 सरप्लस समायोजन पर कल सुनवाई हुई जिसमे काउंटर लगाने के लिए समय माँगा गया जिसे जज साब ने देते हुए मामला 23 अक्टूबर के लिए लगा दिया है तब तक के लिए समायोजन की सभी प्रक्रिया पे रोक रहेगी ।
आदेश 👇
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 30538 of 2017
Petitioner :- Ajay Kumar Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shivendu Ojha,Radeha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Counsel appearing for respondent no. 3 states that he has received instructions under the seal and signatures of Joint Secretary, Govt. of U.P. dated 13.9.2017 wherein a request has been made to seek time for filing counter affidavit.
As prayed, two weeks time is allowed to him to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within ten days thereafter.
List alongwith connected matters in the in the week commencing 23.10.2017. Till then, the interim orders granted earlier in these matters shall continue.
Order Date :- 14.9.2017
SNT/


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