INTERDISTRICT TRANSFER, DISTRICT TRANSFER : बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को सात से ऑनलाइन आवेदन, जिले के अंदर तबादले के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन
लखनऊ (जेएनएन)। शासन ने चालू शैक्षिक सत्र में परिषदीय (बेसिक) शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की नीति मंगलवार को जारी कर दी है। अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन/स्थानांतरण पूरा होने के बाद ही शुरू होगी। अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षक सात से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तबादले की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। अंतर जिला तबादले के लिए वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय की जाएगी। जिन जिलों में शिक्षकों के 15 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं, वहां के किसी शिक्षक का दूसरे जिले में तबादला नहीं किया जाएगा।
*31 जुलाई तक वेबसाइट पर होगा रिक्तियों का विवरण* :
अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 जुलाई तक हुईं रिक्तियों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय को भेजना होगा। इन रिक्तियों में 31 मार्च तक के पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नए पद सृजन आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। सभी जिलों के खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन रिक्तियों में से 25 फीसद की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले किए जाएंगे।
*पांच साल सेवा जरूरी* :
अपनी तैनाती वाले जिले में 31 मार्च, 2017 तक पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले नियमित शिक्षक ही चालू शैक्षिक सत्र में दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शर्त यह भी होगी कि शिक्षक ने पहले कभी अंतर जिला तबादले का लाभ न लिया हो। न ही उन्हें विभागीय कार्यवाही के तहत दंडित किया गया हो।
*देना होगा तीन जिलों का विकल्प* :
अंतर जिला तबादलों के इच्छुक अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन में वरीयता क्रम में तीन जिलों का विकल्प देना होगा। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का तबादला उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण उनके द्वितीय विकल्प और बाकी बचे अध्यापकों का उनके तीसरे विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई एक प्रदेश सरकार की सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर शिक्षकों को नई तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा वर्ना उनका स्थानांतरण निरस्त हो जाएगा। .
*ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक*
-दिव्यांगता के लिए पांच अंक।
-स्वयं या पति/पत्नी या बच्चे के असाध्य/गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर पांच अंक।
-महिला शिक्षक के लिए पांच अंक।
-सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक (अधिकतम 35 अंक)।
सेवाकाल के आधार पर यदि दो शिक्षकों के समान अंक होते हैं और केवल एक का ही तबादला किया जा सकता हैै तो ऐसी स्थिति में उनमें से अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी।
*जिले के अंदर तबादले के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन*
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जिले के अंदर एक से दूसरे विद्यालय में तबादले के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिले के अंदर तबादले के लिए जिले को तीन जोन में बांटा गया है। तबादले के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन में पांच स्कूलों का विकल्प देना होगा जिनमें पद खाली हों। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि उन पांच स्कूलों में उनका तबादला नहीं हो पाता है तो वह उस जोन के किसी भी रिक्त पद पर जाने के इच्छुक हैं या नहीं। शिक्षकों के तबादले के लिए गुणवत्ता अंक तय किए गए हैं।
सर्वाधिक गुणवत्ता अंक के क्रम में विकल्प की उपलब्धता पर तबादले किए जाएंगे। रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर तबादला नहीं होगा।बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 में जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक, सबसे पहले स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाएगा।
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