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ALLAHABAD HIGH COURT, SCHOOL : मान्यता न होने के आधार पर निजी स्कूल बंद करने का आदेश रद्द

ALLAHABAD HIGH COURT : मान्यता न होने के आधार पर निजी स्कूल बंद करने का आदेश रद्द

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जिले के 25 प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को तत्काल बंद करने के बीएसए के 10 अप्रैल 2017 के आदेश को रद कर दिया है। बीएसए ने मान्यता न होने के आधार पर स्कूलों को बंद करने को नोटिस जारी की थी, जिसे चुनौती दी गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने डा. भीमराव अंबेडकर प्राथमिक स्कूल, टड़वा, बतरौली, देवरिया की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने बीएसए को नियमानुसार नये सिरे से कार्यवाही करने की छूट दी है। याचिका पर अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय ने बहस की। याची का कहना था कि उसका विद्यालय मान्यता प्राप्त है और दस्तावेज भी दाखिल किया। कोर्ट ने याची स्कूल को बंद करने का आदेश को रद किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के कोदई ग्राम सभा की पुनर्मतगणना कराने के पीठासीन अधिकारी एसडीएम कासियाबाद के 20 अप्रैल 2017 के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षीगण से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने शरमजीत की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता निर्विकाव्य पांडेय व एचएल पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि 2015 में ग्रामसभा का चुनाव हुआ। याची को 715 व फूलचंद को 707 मत मिले। फूलचंद ने चुनाव याचिका दाखिल की। अवैध घोषित किये गये मतों को आधार बनाया गया। पीठासीन अधिकारी ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया। याची का कहना है कि बिना वजह बताये व विवाद बिंदुओं का निर्धारण किये बगैर पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया है वह विधि विरुद्ध है।

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1 Comments

  1. 📌 ALLAHABAD HIGH COURT, SCHOOL : मान्यता न होने के आधार पर निजी स्कूल बंद करने का आदेश रद्द
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2017/05/allahabad-high-court-school.html

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