INTERDISTRICT TRANSFER, HIGHCOURT : प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पर रोक, अदालत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अंतर जनपदीय तबादलों पर कहा है कि तीन जनवरी, 2017 के पहले शिक्षक जहां काम कर रहे थे उन्हें वहां फिर भेजा जाए
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक व बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अंतर जनपदीय तबादलों पर कहा है कि तीन जनवरी, 2017 के पहले शिक्षक जहां काम कर रहे थे उन्हें वहां फिर भेजा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची मोहम्मद आरिफ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए हैं।
याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार द्वारा तीन जनवरी, 2017 को जारी स्थानांतरण आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अदालत ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भी तलब किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद सरकार द्वारा किए गए तबादलों पर रोक लगा दी है।
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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक व बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अंतर जनपदीय तबादलों पर कहा है कि तीन जनवरी, 2017 के पहले शिक्षक जहां काम कर रहे थे उन्हें वहां फिर भेजा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची मोहम्मद आरिफ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए हैं। याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार द्वारा तीन जनवरी, 2017 को जारी स्थानांतरण आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अदालत ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भी तलब किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद सरकार द्वारा किए गए तबादलों पर रोक लगा दी है।
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📌 INTERDISTRICT TRANSFER, HIGHCOURT, STAY : प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पर रोक, अदालत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अंतर जनपदीय तबादलों पर कहा है कि तीन जनवरी, 2017 के पहले शिक्षक जहां काम कर रहे थे उन्हें वहां फिर भेजा जाए
ReplyDelete👉 http://www.basicshikshanews.com/2017/01/interdistrict-transfer-highcourt-stay.html
📌 INTERDISTRICT TRANSFER, HIGHCOURT, STAY : प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पर रोक, अदालत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अंतर जनपदीय तबादलों पर कहा है कि तीन जनवरी, 2017 के पहले शिक्षक जहां काम कर रहे थे उन्हें वहां फिर भेजा जाए
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