CONTEMPT, DED, ALLAHABAD HIGHCOURT : प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में हाईकोर्ट तलब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएड डिप्लोमाधारकों को 2013 की भर्ती में शामिल करने के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएड डिप्लोमाधारकों को 2013 की भर्ती में शामिल करने के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला पाते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह गोप को तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना का आरोप तय करने के लिए तलब किया है। मामले के तथ्यों के अनुसार प्राइमरी स्कूलों के लिए 2013 की सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी उत्तीर्ण डीएड डिप्लोमाधारकों को शामिल करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत पद रिक्त रखने को कहा था। विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई। आरोप है कि एसएलपी खारिज होने के बावजूद टीईटी उत्तीर्ण डीएड डिप्लोमा धारकों को भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है।
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