ALLAHABAD HIGHCOURT, DEGREE : नौकरियों के विज्ञापन के साथ जारी हों मान्य डिग्रियां, प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि प्रथमा और मध्यमा के प्रमाणपत्रों को सुप्रीमकोर्ट कर चुका अमान्य
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में अब यह लिखने भर से काम नहीं चलेगा कि ‘फलां डिग्री शासनादेश जारी होने की तारीख तक अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए।’ बल्कि महकमों को उन डिग्रियों की पूरी सूची जारी करनी होगी, जो आवेदन के लिए मान्य होंगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सिपाही भर्ती में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा और मध्यमा के सार्टिफिकेट के मामले में दिया है।
शिवराम सिंह और सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने प्रथमा एवं मध्यमा की के सार्टिफिकेट संलग्न किए थे, जो कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के समकक्ष हैं। उनका आवेदन निरस्त करना उचित नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि प्रथमा और मध्यमा के प्रमाणपत्रों को सुप्रीमकोर्ट अमान्य कर चुका है।
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