BTC, SCHOLARSHIP : बीटीसी स्कालरशिप के लिए मास्टर डाटाबेस तैयार करने का निर्देश, मास्टर डाटाबेस न बनने के कारण सरकार छात्रों के स्कालरशिप दावे पर विचार करने से इंकार नहीं कर सकती
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015-16 सत्र के बीटीसी कोर्स के छात्रों को स्कालरशिप फार्म भरने के लिए प्रमुख सचिव को चार हफ्ते में मास्टर डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि वेबसाइट नहीं तैयार होती तो ऑफलाइन फार्म स्वीकार किए जाए। शिक्षा सत्र में देरी होने के कारण छात्रों के फार्म वर्तमान वेबसाइट पर नहीं भरे जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सत्र देरी से शुरू होने के कारण सरकार छात्रो को स्कालरशिप देने से इंकार नहीं कर सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अबूपुर की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चन्द्रा ने बहस की। उनका कहना है कि सक्षम प्राधिकारी ने 12 अक्टूबर 15 को याची कॉलेज को बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति दी। 2015-16 सत्र की शुरुआत देरी से सितम्बर 2016 में हुई।
विभाग ने जो साफ्टवेयर विकसित किया है, सत्र में देरी होने के कारण वह स्कालरशिप फार्म स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसके चलते पूरे प्रदेश के बीटीसी छात्रो को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को डाटाबेस में संशोधन करने का आदेश दिया है। मास्टर डाटाबेस न बनने के कारण सरकार छात्रों के स्कालरशिप दावे पर विचार करने से इंकार नहीं कर सकती।
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