ALLAHABAD HIGHCOURT, VBTC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा कराकर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग में विचाराधीन याची का प्रत्यावेदन तीन माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा कराकर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग में विचाराधीन याची का प्रत्यावेदन तीन माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एससीईआरटी के निदेशक को कहा कि निर्णय लेते समय प्रबंध समिति परास्नातक श्रीगांधी डिग्री कालेज बनाम भारत संघ व अन्य केस में दिए गए फैसले पर विचार किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक बिड़ला ने कृपाशंकर की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अवनीश रंजन श्रीवास्तव का कहना था कि याची ने वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर से नर्सरी एजूकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस डिग्री को हाईकोर्ट ने वैध माना है इसलिए याची को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने का अधिकार है।
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