logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : आरक्षित कोटे में कैरी फारवर्ड की रिक्त सीटों पर श्रेणीवार नियुक्ति करने का निर्देश, 16448 शिक्षक भर्ती में कैरी फारवर्ड के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश, कोर्ट ने गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों कीभी नियुक्ति का आदेश दिया

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : आरक्षित कोटे में कैरी फारवर्ड की रिक्त सीटों पर श्रेणीवार नियुक्ति करने का निर्देश, 16448 शिक्षक भर्ती में कैरी फारवर्ड के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक 16448 पदों की भर्ती में विशेष आरक्षित कोटे में कैरी फारवर्ड की रिक्त सीटों पर श्रेणीवार नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एससी कोटे की बची सीटों को इसी के वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उन पदों को भी भरने का आदश दिया है, जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त रह गई हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने कुशीनगर के राजीव कुमार एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के मुताबिक कुशीनगर जिले में 607 सीटें थीं। कुछ अंक कम होने के कारण काउंसिलिंग में याचियों का चयन नहीं हुआ। इस पर याचिका दाखिल करके विशेष आरक्षित कोटे की रिक्त रह गईं 99 सीटों पर चयन की मांग की गई। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के मुताबिक विशेष आरक्षित कोटे की इन सीटों को अगली भर्ती केलिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति के भी नौ पद रिक्त रह गए हैं, जिनपर नियमानुसार उसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा 30 पद ऐसे हैं, जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त रह गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुशीनगर के बीएसए को निर्देश दिया कि याची यदि योग्यता रखते हैं तो रिक्त पदों पर उनके चयन पर विचार किया जाए।
शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश, 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का कैरी फारवर्ड प्रकरण, एसटी कोटे के पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड हुए रिक्त पदों पर श्रेणी वार नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार न्यायालय ने एसटी कोटे की बची सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरने को कहा है। साथ ही उन पदों को भी भरे जाने का आदेश दिया है जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त हो गयी हैं। 

कुशीनगर के राजीव कुमार राठौड़ और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि कुशीनगर जिले में सहायक अध्यापकों की 607 सीटें की जिनके लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 16/17 अगस्त को और दूसरे चरण की 24 अगस्त को हुई। याचीगण कुछ अंक कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके। याचिका में मांग की गई कि विशेष आरक्षित कोटे की (एक्स सर्विस मैन, विकलांग और संयमी आश्रित) 99 सीटें खाली रह गई हैं। सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के अनुसार अब इन सीटों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से नौ पद एसटी के रिक्त रह गए हैं, जिन पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। 30 पद ऐसे हैं जिन पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन दूसरे जिलों में होने के कारण वह छोड़कर चले गये हैं। कोर्ट ने बीएसए कुशीनगर को आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन के लिए विचार किया जाए। 

🌑 गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति का आदेश 

विसं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों को चयन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन नियत समय में ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया। जितेंद्र सिंह और चार अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राज ने पक्ष रखा। 

याचीगण प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक थे। उनकी नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गई, 24 सितंबर 2016 को उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। नए पद पर ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इस बीच याचीगण की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगने के कारण नियत समय में ज्वाइन नहीं कर सके। 11वें दिन याचीगण ज्वाइन करने पहुंचे, उस दिन रविवार था। इसके बाद विभाग ने याचीगण को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने बीएसए अलीगढ़ को आदेश दिया है कि याचीगण को एक माह के भीतर ज्वाइन कराया जाए।

Post a Comment

1 Comments

  1. 📌 ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : आरक्षित कोटे में कैरी फारवर्ड की रिक्त सीटों पर श्रेणीवार नियुक्ति करने का निर्देश, 16448 शिक्षक भर्ती में कैरी फारवर्ड के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश, कोर्ट ने गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों कीभी नियुक्ति का आदेश दिया
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/12/allahabad-highcourt-shikshak-bharti.html

    ReplyDelete