ALLAHABAD HIGHCOURT, BTC : बुनियादी शिक्षा विशारद अब बीटीसी के समकक्ष, न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राजीव सिंह केस के निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समान मान्य पर विचार का है निर्देश
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को नौ जनवरी 1995 से पहले की बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समकक्ष मान्य करने के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राजीव सिंह केस के निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समान मान्य पर विचार का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने संजय कुमार सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता अविनाश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की।
हाईकोर्ट ने बीएसए को दिया आदेश, प्रत्यावेदन का निर्णय करें, बुनियादी शिक्षा विशारद अब बीटीसी के समकक्ष
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को नौ जनवरी 1995 से पहले की बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समकक्ष मान्य करने के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है। 1न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राजीव सिंह केस के निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री को बीटीसी के समान मान्य करने पर विचार का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने संजय कुमार सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अविनाश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि बुनियादी शिक्षा विशारद डिग्री बीटीसी के समकक्ष है, किंतु बीएसए मान्यता नहीं दे रहे हैं। याचीगण ने 1997 में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है।
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