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ALLAHABAD HIGHCOURT, SCIENCE MATH BHARTI : पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद्द, चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता - कोर्ट

ALLAHABAD HIGHCOURT, SCIENCE MATH BHARTI : पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद्द, चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता - कोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवीं काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश को रद कर दिया है और प्रकरण नए सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को वापस कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किंतु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को बाहर रखना उचित नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा व अन्य दर्जनों विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपीलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी।

अपीलों पर अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने बहस की कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क 67.78 है। कुछ याची 65.68 अंक पाये हैं तो कुछ को 67.81 अंक मिले हैं। किसी ने 70.59 अंक प्राप्त किया है। सामान्य श्रेणी के 91 पदों में से 87 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। चार पद विशेष आरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि कितनों ने 67.78 अंक प्राप्त किए हैं तथा इस अंक व 65.68 अंक के बीच कितने अभ्यर्थी हैं, स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में याचिकाओं को नए सिरे से सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयन मेरिट अंक से अधिक अंक पाए अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

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  1. 📌 ALLAHABAD HIGHCOURT, SCIENCE MATH BHARTI : पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद्द, चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता - कोर्ट
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