PURANI PENSION : नए कर्मियों व परिजनों को भी पुरानी पेंशन का लाभ, विशेष सचिव नील रतन कुमार ने छह अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया, यहीं क्लिक कर जारी आदेश देखें ।
इलाहाबाद। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पीड़ित कर्मचारी या उनके परिजनों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
विशेष सचिव नील रतन कुमार ने छह अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह कि उक्त आदेश एक अप्रैल 2005 से लागू किया गया है।
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📌 PURANI PENSION : नए कर्मियों व परिजनों को भी पुरानी पेंशन का लाभ, विशेष सचिव नील रतन कुमार ने छह अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया, यहीं क्लिक कर जारी आदेश देखें ।
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