EL, GO, IMPORTANT : शिक्षकों को देय अर्जित अवकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर, क्लिक कर देखें, पढ़ें समझें और समझायें ।
प्रश्न-1- अर्जित अवकाश क्या है ?
उत्तर- सहायक नियम 991- अर्जित अवकाश
जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है अर्जित अवकाश किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित किया जाता है | अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनो प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।
प्रश्न-2-अर्जित अवकाश और उपार्जित अवकाश में क्या अन्तर है ?
उत्तर- अर्जित अवकाश और उपार्जित अवकाश भिन्न नहीं है जब किसी वेकेशनल विभाग के सेवक को नियमानुसार एक वर्ष में मिलने वाले अवकाश के अतरिक्त यदि दीर्घावकाश(ग्रीष्मावकाश) के दिनों में कार्य करने पर उसके बदले में अवकाश दिया जाता है तो उसे उपार्जित अवकाश कहा जाता है |
प्रश्न-3- अध्यापक को एक वर्ष में कितने अर्जित अवकाश मिलते हैं ?
उत्तर- मूल नियम 81-ख(1) सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया
सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा।
वेकेशनल विभागों के कर्मचारियों जैसे शिक्षकों द्वारा दीर्घावकाश(ग्रीष्मावकाश) का उपभोग करने पर उन्हें उस वर्ष में अनुमन्य 31 अर्जित अवकाश में से 30 दिन कम कर दिये जायेंगे अर्थात 1 ही अर्जित अवकाश देय होगा !
अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
प्रश्न -4- क्या एक कैलेण्डर वर्ष में अर्जित/उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं करने पर वो नष्ट हो जाते हैं ?
उत्तर- नहीं | अर्जित अवकाश नष्ट नहीं होते बल्कि उनका उपभोग नहीं करने पर वो अवकाश खाते में जुड़ते जाते हैं |
प्रश्न -5- अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा क्या है ?
उत्तर- किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष शासनादेश संख्या : सा-4-392/दस-94-203-86, दिनांक : 1 जुलाई, 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गयी है।
नियुक्ति होने पर प्रथम छ:माही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 (ढाई) दिन प्रतिमास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के आधार पर जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाली छ:माही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाश देय होता है।
प्रश्न- 6- बेसिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश के आगणन की विधि क्या है ?
उत्तर- अर्जित अवकाश का आगणन निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है :-
1-यदि वेकेशन(ग्रीष्मावकाश) लिया हो तो अर्जित अवकाश 30 दिन कम किया जायेगा |
2-यदि पूर्ण वेकेशन न लिया हो तो अनुमान्य अवकाश में से उपर्युक्त अवकाश के 30 दिन के अनुपात में आगणित अवकाश कम लिया जायेगा | इसके आगणन की प्रक्रिया निम्नवत है |
30 X रोके गये दिनों की संख्या /48
3- यदि वेकेशन बिल्कुल न लिया हो तो कटौती नहीं होगी | सहायक नियम 145 व 146 के प्राविधानों को ध्यान में रखना चाहिये|
प्रश्न -7- अर्जित/उपार्जित अवकाश का नकदीकरण क्या है ?
उत्तर- अवकाश खाते में जितने दिन का अर्जित अवकाश जमा हो उसके बदले में उतने दिनों के वेतन का भुगतान करना अवकाश नकदीकरण कहलाता है | बेसिक शिक्षकों को अभी तक की जानकारी में अर्जित अवकाश का नकदीकरण नहीं किया गया है, जबकि आदेश संख्या पत्रांक/बे.शि.प./36301-613/98-99 में परिषदीय शिक्षकों को अर्जित अवकाश के वेतन का नकदीकरण करने के स्पष्ट निर्देश हैं |
अब यह जानने की जरुरत है कि उपरोक्त शासनादेश के द्वारा क्या यह नकदीकरण कभी हुआ या भविष्य में संभव है क्योंकि यह शासनादेश बेसिक शिक्षकों के लिए ही संबोधित करके सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है |
प्रश्न-8-उपार्जित अवकाश अवकाश लेखे में जोड़ने के लिये क्या करना होगा ?
उत्तर- ग्रीष्मावकाश में रोके जाने के सम्बन्ध में अध्यापक/अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 से 4 के अध्याय-11 के नियम-46 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा | जो उच्चाधिकारी उदा. एनपीआरसी समन्वयक(संकुल प्रभारी), द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा | यह प्रमाण-पत्र सेवा पंजिका में चस्पा किया जायेगा | इस प्रमाण-पत्र के आभाव में कोई अवकाश आगणित नहीं किया जायेगा | इस प्रमाण-पत्र को मासिक उपस्तिथि पत्रक के साथ संलग्न करके व उपस्तिथि पत्रक में जितने दिन कार्य किया है उतने दिन के हस्ताक्षर भी करके भेजना चाहिये | अगर भूलवश प्रपत्र-9 पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं तो खण्डशिक्षा अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश जोड़ने का निवेदन कर सकते हैं | इस प्रार्थना पत्र के साथ नीचे दिये गये प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना चाहिए | जिसे आपने लोगों के लिए उपलब्ध कपाया जा रहा है |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071 एवं 1072/दस-1992-201/76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992 मूल नियम 81 ख(1) एवं सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश लेखा
अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र-11घ में रखे जायेंगे।
मूल नियम-81 ख (1) (8)
अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा
यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो -120 दिन यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किय जा रहा हो -180 दिन
मूल नियम-81 ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(ग्यारह)
अवकाश वेतन
अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है
नोट :- अर्जित(उपार्जित) अवकाश को और अधिक स्पष्ट करने के लिये आपके सुझावों का स्वागत है |
1 Comments
📌 EL, GO, IMPORTANT : शिक्षकों को देय अर्जित अवकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर, क्लिक कर देखें, पढ़ें समझें और समझायें ।
ReplyDelete👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/10/el-go-important.html