ALLAHABAD HIGHCOURT, TOILET : 'सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय जरूरी', कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा से दस दिन में मांगी कार्य-योजना, बेसिैक शिक्षा परिषद में वकीलों की नियुक्ति के मामले में पत्रावली पेश न करने पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश ।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बालिका विद्यालयों में शौचालय न होने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग सरकार से सलाह-मशविरा कर बजट की व्यवस्था करे। जिससे प्रदेश के हर बालिका विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया जा सके। बालिका विद्यालयों में शौचालय की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कोर्ट में मौजूद निदेशक बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि वह 10 दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
'जांच कर गलत लोगों को तुरंत हटाएं'
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त को निर्देश दिया है कि वह रजिस्ट्रेशन विभाग में गलत तरीके से नियमित हुए क्लर्कों की जांच कर उन्हें हटाने की कार्यवाही करें। यही नहीं कोर्ट ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों के लिए ऐसा करने का आदेश जारी करने को भी उन्हें कहा है। आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से दायर सैकड़ों अपीलों पर दिया है।
लखनऊ व इलाहाबाद के डीएम तलब
बेसिैक शिक्षा परिषद में वकीलों की नियुक्ति के मामले में पत्रावली पेश न करने पर हाई कोर्ट ने लखनऊ और इलाहाबाद के जिलाधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों जिलों के डीएम को पत्रावली जब्त कर इसे मंगलवार को कोर्ट में पेश करने को कहा था। लेकिन पत्रावली पेश न होने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को 19 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
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📌 ALLAHABAD HIGHCOURT, TOILET : 'सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय जरूरी', कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा से दस दिन में मांगी कार्य-योजना, बेसिैक शिक्षा परिषद में वकीलों की नियुक्ति के मामले में पत्रावली पेश न करने पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश ।
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