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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

RESERVATION, ALLAHABAD HIGHCOURT : अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्रों को अलग से आरक्षण नहीं, सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

RESERVATION, ALLAHABAD HIGHCOURT : अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्रों को अलग से आरक्षण नहीं, सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक विद्यालय के बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) नियमावली 1981 के नियम 14 (1) को असंवैधानिक करार देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कानून और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्रों को आरक्षण देने का उपबंध नहीं है। ऐसी मांग करना असंवैधानिक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमडी मिश्र, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता राम विलास यादव व स्थायी

अल्पसंख्यक दर्जे के कॉलेजों के छात्र आरक्षण के हक़दार नहीं, सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की मांग की याचिका खारिज

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. - 10 

Case :- WRIT - C No. - 40626 of 2016 

Petitioner :- Rahul Yadav And Another 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Murli Dhar Mishra,Ravi Shanker Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Bilas Yadav 

Hon'ble Arun Tandon,J. 
Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J. 
The petitioners on the basis of having obtained education from a minority institution submits that while preparing the list of candidates for selection on the post of Assistant Teachers under the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, a separate list of the persons who have obtained education from a minority institution must be prepared giving them reservation. 
Having regard to the caste to which a particular applicant belongs, he is being provided reservation under the provisions of U.P. Public Services (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and rules framed thereunder, no second reservation is to be provided. Having regard to the institution wherefrom the petitioner has obtained education, no reservation can be permitted under Article 14 of the Constitution of India, as asserted. 
In our opinion, this writ petition appears to be wholly misconceived. . 
Dismissed. 
(Sunita Agarwal, J.) Arun Tandon, J., 
Order Date :- 1.9.2016 
B.K./-

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