ALLAHABAD HIGHCOURT, RETIREMENT : रिटायर होने वाले दिन ही हों सारे भुगतान, सरकारी कर्मियों को पेंशन-ग्रेच्युटी में विलंब पर कोर्ट गंभीर
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि यदि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो सेवानिवृत्ति तारीख की शाम तक परिलाभों का भुगतान कर दिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने झांसी के योगेन्द्र सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि भुगतान में देरी होती है तो इस अवधि का ब्याज भी दिया जाए। ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी तथा वह संबंधित लापरवाह कर्मी से इसकी वसूली कर सकती है। यदि लापरवाह कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया हो तो उसको मिलने वाले परिलाभों से वसूली की जा सकती है। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कदाचार की कार्यवाही की जाय।
कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया है कि वह याची को 9 फीसद ब्याज के साथ समस्त परिलाभों का भुगतान एक माह में करें। साथ ही जीपीएफ का भी भुगतान किया जाय। मालूम हो कि याची के पिता किशन चौधरी समाज कल्याण विभाग झांसी में सहायक विकास अधिकारी पद पर तैनात थे।
सेवाकाल में ही पांच अक्टूबर 11 को उनकी मृत्यु हो गयी। याचीगण ने सेवानिवृत्ति व मृत्यु से मिलने वाले परिलाभों के भुगतान की मांग की। पिता की 26 साल की सेवा के बाद मौत हुई थी। पारिवारिक पेंशन का भी भुगतान नहीं किया गया। तीन साल बाद ग्रेच्युटी दी गयी किंतु ब्याज नहीं दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के छह माह पहले औपचारिकताएं पूरी कर ली जाय ताकि सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल भुगतान किया जाय।
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