ALLAHABAD HIGHCOURT, BTC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल के बाद तकनीकी शिक्षा में तीन वर्षीय डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को इंटर के समकक्ष माना है और उन्हें बीटीसी प्रशिक्षण शामिल करने का निर्देश दिया
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल के बाद तकनीकी शिक्षा में तीन वर्षीय डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को इंटर के समकक्ष माना है और उन्हें बीटीसी प्रशिक्षण शामिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जालौन निवासी कल्पना कुमारी की याचिका पर दिया है। याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनुभव चंद्रा और संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमाधारियों को इंटर के समकक्ष मानते हुए शासनादेश गत 20 मई को जारी कर दिया गया था लेकिन बीटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उन्हें अर्ह नहीं माना गया।
उन्हें आवेदन की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की सचिव नीना श्रीवास्तव उपस्थित हुईं और उन्होंने इस विभागीय गलती को दूर करने का हलफनामा दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर विज्ञप्ति को संशोधित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फार्म भरने की सुविधा देते हुए उनकी काउंसिलिंग की जाएगी।
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