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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

SUPREME COURT, ORDER : सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 के सुनवाई के प्रकरण, शिक्षामित्रों के समायोजन और 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ अपलोड, क्लिक कर आदेश का मूल सार यहीं देखें ।

SUPREME COURT, ORDER : सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 के सुनवाई के प्रकरण, शिक्षामित्रों के समायोजन और 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ अपलोड, क्लिक कर आदेश का मूल सार यहीं देखें ।

🌕 24 अगस्त 16 के आदेश का हिंदी अनुवाद

सभी काउंसिल पार्टियों को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है ,शिक्षा मित्र केस में जो स्पेशल लीव पेटीशन और रिट पेटीशन दायर किया गया है ग्रीवांस मतलब(राहत के लिए) ,उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।यदि कोई आदेश पहले पास या जारी हो चूका है तो उसपे राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे। इस प्रकार कोर्ट ,जोर देकर ये बात कहना जरुरी समझता है कि ,सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना ही होगा। .

यह कोर्ट दिनाँक 07 दिसम्बर 15 और 24 फरवरी 16 को दो अलग अलग डेट पर निश्चित तौर पर अंतरिम आदेश पारित किये थे। पेटिशनरर के काउंशील ,अधिवक्ता जो कि इस अंतरिम आदेश के बेन्फिसिरिज़ मतलब (लाभ कर्ता) थे इस दिनाँक 07 दिसम्बर 15 एवं 24 फ़रवरी 16 के ,उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर ग्रीवांस के लिए कौर्ट में हमारे सम्मुख मुद्दे उठाये कि, कोर्ट के द्वारा पास किये गए आडर कम्प्लायंस पर स्टेट ने ने अब तक इस आदेश का कम्पलायंस फॉलो नहीं किये।

मिस्टर दिनेश द्विवेदी ,सीनियर काउंशील अधिवक्ता ,ने एक एफीडेविट फ़ाइल किये ,स्टेट के कम्पीटेंट अथॉरिटी को, विशेष् तौर पे सेक्रेटली (सचिवालय डिपार्टमेंट बेसिक कंसर्न को) ,और कहे दिनेश द्विवेदी जी ,स्टेट को कैसे आप दिनाँक 24 फ़रवरी और 07 दिसम्बर के आदेश का पालन करने जा रहे हैं इस बाध्यकारी एवम् वास्तिविक आदेशों पर ?? कोर्ट यहाँ यह क्लियर करती है की, राज्य सरकार को की अगले अड्ड्रेसिंग सुनवाई में सिर्फ स्टेट अपना पक्ष ,फाइनल हियरिंग के वक्त रखें ।

यहाँ फिर कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ,सुनवाई के दौरान ,कोर्ट में बहुत से IA न0 सिरीज या क्रमागत फ़ाइल किये जा रहे हैं ,जो की IA सेम रिलीफ़ जैसे ही है ,कई एक समान IA फ़ाइल किये गए थे।कुछ उनमे से appeard पार्टीज़ ,सबमिट कर रहे थे पहले के आदेशों को ,मुख्यरूप से 24 फरवरी 16 के आदेश में।

मामले को अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा। कोर्ट अब इससे पहले कई बार आदेशित कर चुकी है की शिक्षा मित्रों के मामले में ,अब किसी भी प्रकार का स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा या अड्जॉर्न किया जाएगा 23 नवंबर 16 की सुनवाई में।

कोर्ट का कहना है की हमारे सिविल अपील 4347-4375/2014 में जैसा विचारणीय योग्य था, इस सिविल के बैच मामले को शिक्षा मित्र मामले से पहले सुना जाना ठीक रहेगा। जैसा का उपरोक्त aforesaid में इस सिविल मामले को 5 अक्टूबर 2016 के लिए सूचिबद्ध किया जाय।

इस सिविल मामले को काज लिस्ट की फर्स्ट बोर्ड लिस्ट में मेंशन किया जाए, जब सिविल अपील मामले की फाइनल सुनवाई शुरू हो , सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे। एक कापी रिट पेटीशन WP 102/2016 , (मोहम्मद अरशद बीटीसी ) के मिस्टर दिनेश द्विवेदी जी को सर्व कराया जाए, जो की स्टेट के काउंशील मिस्टर अभीष्ट कुमार जी के द्वारा असिस्ट किये गए, स्टेट के लर्न पर्सन अशिष्ट जी को सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ उपरोक्त रिट पेटीशन के मामलेमें।

सिविल अपील 4347-4375/14 में स्टेट के द्वारा फ़ाइल जो किया गया था । रजिस्टरी को दिशा निर्देशित किया जाता है की सभी माम्ले को लिस्ट ,सुनवाई के डेट या तिथि के अनुसार फिक्स करें।, जैसा की 05 अक्टूबर 16 को।

कोर्ट मास्टर H S पराशर

24.08.2016 ORDER
UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R

The special leave petitions and writ petitions which relate to the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.011.2016.

If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence. Needless to say, all other contesting parties are entitled to
file their affidavits.

This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by the State.

Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of the Department concerned, how they are going to comply with them or is there any real difficulty in complying with them. Be it clarified, the stand of the State shall be addressed only at the time of final hearing. Be it stated, in course of hearing we have found that a series of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been filed.

Some of the learned counsel appearing for the parties submitted that regard being had to the earlier orders, especially order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.

We have already adjourned the special leave petitions and writ petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our CA Nos. 4347-4375/2014 21 considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.

In view of the aforesaid, let the matters be listed on 5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.

Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr. Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned। counsel for the State so that he will be in a position to obtain
instructions in the matter.

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the date fixed, that is, 05.10.2016.

(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master





 📌 सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामत्र प्रकरण पर 24 अगस्त के सुनवाई के आदेश की पूरी प्रति यहां क्लिक कर देखें । 


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  1. 📌 SUPREME COURT, ORDER : सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 के सुनवाई के प्रकरण, शिक्षामित्रों के समायोजन और 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ अपलोड, क्लिक कर आदेश का मूल सार यहीं देखें ।
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/08/supreme-court-order-24-2016-72825.html

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