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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

GPF : सेवाकाल में रहते मृत्यु होने पर भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को इस निधि के तहत अब दोगुनी बीमा राशि दी जाएगी, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे राज्य कर्मचारी

GPF : सेवाकाल में रहते मृत्यु होने पर भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को इस निधि के तहत अब दोगुनी बीमा राशि दी जाएगी, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे राज्य कर्मचारी

लखनऊ : दो दिन की हड़ताल के बाद शासन से मिले आश्वासनों को उपलब्धि मानकर एक ओर कर्मचारी नेता खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो दूसरी तरफ हड़ताल से बाहर रहे गुटों के नेता उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि हड़ताल बेअसर रही, क्योंकि कैशलेस इलाज का वादा पहले भी लिखित था और आदेश अब भी जारी नहीं हुआ है। बिना आदेश हुए हड़ताल खत्म करा के ठगा सा महसूस कर रहे हड़ताली नेताओं ने अब फिर चेतावनी दी है कि 15 दिन में आदेश जारी न हुआ तो इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करा दी जाएंगी।

राब्यू, लखनऊ : सेवाकाल में रहते मृत्यु होने पर भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को इस निधि के तहत अब दोगुनी बीमा राशि दी जाएगी। भविष्य निर्वाह निधि के तहत अब तक अधिकतम 30 हजार रुपये बीमा राशि के भुगतान का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है। यह लाभ उन अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम पांच साल की सेवा पूरी की हो। इस बारे में प्रचलित व्यवस्था में संशोधन करते हुए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। नयी व्यवस्था के तहत लाभ पाने के लिए अभिदाता कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के आधार पर उसके मृत्यु से पहले के तीन वर्षों में उसके खाते में अवशेष की न्यूनतम निर्धारित धनराशि होनी चाहिए।

वहीं राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रहे राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को एक बार फिर यह साफ कह दिया है कि पहली अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना खत्म की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जो इस तारीख से पहले किसी अन्य पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के सदस्य रहे हैं, को पहली अप्रैल 2005 के बाद अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस बारे में सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश जारी कर दिया है।

राब्यू, लखनऊ : सेवाकाल में रहते मृत्यु होने पर भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को इस निधि के तहत अब दोगुनी बीमा राशि दी जाएगी। भविष्य निर्वाह निधि के तहत अब तक अधिकतम 30 हजार रुपये बीमा राशि के भुगतान का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है। यह लाभ उन अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम पांच साल की सेवा पूरी की हो। इस बारे में प्रचलित व्यवस्था में संशोधन करते हुए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। नयी व्यवस्था के तहत लाभ पाने के लिए अभिदाता कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के आधार पर उसके मृत्यु से पहले के तीन वर्षों में उसके खाते में अवशेष की न्यूनतम निर्धारित धनराशि होनी चाहिए।

वहीं राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रहे राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को एक बार फिर यह साफ कह दिया है कि पहली अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना खत्म की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जो इस तारीख से पहले किसी अन्य पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के सदस्य रहे हैं, को पहली अप्रैल 2005 के बाद अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस बारे में सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश जारी कर दिया है।

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  1. 📌 GPF : सेवाकाल में रहते मृत्यु होने पर भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को इस निधि के तहत अब दोगुनी बीमा राशि दी जाएगी, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे राज्य कर्मचारी
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/08/gpf.html

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