ALLAHABAD HIGHCOURT : टेक्निकल आर्ट्स से इंटर पास अभ्यथी कोर्ट में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार व बीएसए इलाहाबाद से जवाब तलब किया
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में टेक्निकल आर्ट से इंटर पास करने वालों को शामिल न करने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार व बीएसए इलाहाबाद से जवाब तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने धर्मेन्द्र कुमार यादव व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय का कहना था कि अनुदेशकों की भर्ती में इंटरमीडिएट कला के साथ स्नातक योग्यता रखी गयी है परंतु जिन अभ्यर्थियों ने टेक्निकल आर्ट के साथ इंटर पास किया है उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार व बीएसए से पूछा है कि टेक्निकल आर्ट से पास डिग्री इंटर आर्ट्स के समकक्ष है कि नहीं।
समूचे प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 32 हजार अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रत्येक जिलों में होनी है। जिलों के बीएसए अपने-अपने जिलों में नियुक्ति प्राधिकारी है। कोर्ट इस याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई करेगी।
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