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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न लें, बीएलओ ड्यूटी में न लगायें अध्यापकों को - इलाहाबाद हाईकोर्ट

ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न लें, बीएलओ ड्यूटी में न लगायें अध्यापकों को - इलाहाबाद हाईकोर्ट
   

इलाहाबाद। विधि संवाददाता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न ले। आयोग उनसे चुनाव संबंधी काम छुट्टी के दिनों में या उस समय ले सकता है, जब वे शिक्षण कार्य न कर रहे हों।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने गाजियाबाद के यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। शिक्षक संघ का कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और यह तभी संभव है, जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाए।

याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से शिक्षण कार्य बाधित और बच्चों के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। याचिका का विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया कि चुनाव का काम राष्ट्रीय कार्य है। शिक्षकों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर भेजे जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई न बाधित, निर्वाचन आयोग इसका पूरा ध्यान रखता है।

बताया गया कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर अवकाश के दिनों में ही लगाने का आदेश जारी हुआ है। उनसे चुनाव का काम तभी लिया जाता है, जब वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं।

अहम फैसला : पढ़ाई के दिनों में शिक्षकों से न ली जाए चुनाव ड्यूटी, हाई कोर्ट ने कहा, अवकाश के दिनों में लगाई जा सकती है ड्यूटी

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बच्चों की पढ़ाई के समय शिक्षकों से चुनाव संबंधी ड्यूटी न ले। कोर्ट ने कहा है कि अवकाश के दिनों में अथवा उस समय जब टीचर पढ़ाई न करा रहा हो, उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ, गाजियाबाद की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। शिक्षक संघ का कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून-2009 के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण का अधिकार है। यह तभी संभव है जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव ड्यूटी राष्ट्रीय कार्य है। शिक्षकों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। कोर्ट को बताया गया कि शिक्षकों से अवकाश के दिनों में ही चुनाव ड्यूटी लेने का आदेश जारी हुआ है। जजों ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि टीचर यह नहीं कह सकता कि उससे चुनाव संबंधी ड्यूटी न ली जाए।

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  1. 📌 ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न लें, बीएलओ ड्यूटी में न लगायें अध्यापकों को - इलाहाबाद हाईकोर्ट
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/08/allahabad-highcourt_10.html

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