ALLAHABAD HIGHCOURT : यूपी में 16,448 सहायक अध्यापकों को सशर्त नियुक्ति पत्र देने के निर्देश, अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख लगाई गई
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के फैसले पर निर्भर होंगे। इसलिए कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने राहुल श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह आदि को सुनकर दिया।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 16448 पदों की भर्ती में तीन जिलों के अभ्यर्थियों को सभी जिलों से आवेदन करने की छूट दिए जाने के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि गत 25 जून को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गाइडलाइन जारी करके कहा कि बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थी उन्हीं जिलो में आवेदन करेंगे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग की है। बीएलएड, चार वर्षीय विशेष प्रशिक्षण व बीईएड के अलावा हापुड, बागपत व जालौन के अभ्यर्थी सभी जिलों से आवेदन कर सकते हैं।
याची की ओर से कहा गया कि इससे अधिक नियुक्तियों वाले जिलों में अधिकतर सीटे उन लोगों से भर जाएंगी, जो कई जिलों से आवेदन करेंगे और उसी जिले के अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। याचिका में सचिव की गाइडलाइन को सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि भर्ती नियमावली 1981 में केवल उसी जिले से आवेदन करने का प्रावधान है, जहां अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं और सचिव की गाइडलाइन संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है या नहीं। अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख लगाई गई है।
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