ADMISSION : विद्यालयों को आरटीई के तहत 25 जुलाई तक पूरे करने होंगे प्रवेश संबंधी कार्य
लखनऊ । नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक में 25 फीसद सीटों पर अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के परिवार के पात्र बच्चों के प्रवेश संबंधी सूची बेसिक शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यालयों को बच्चों के प्रवेश संबंधी कार्य 25 जुलाई तक पूरे करने होंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों/प्रधानाचायरे को निर्देश दिए गये हैं कि वह वेबसाइट पर सूची अपलोड कर अपने विद्यालय से संबंधित पात्र बच्चों का प्रवेश डीएम द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि बच्चों के प्रवेश के संबंध में जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूची व डाक्यूमेन्ट मान्य होगा। विद्यालय द्वारा अभिभावकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर वांछित सूचना समय पर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाए।
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📌 ADMISSION : विद्यालयों को आरटीई के तहत 25 जुलाई तक पूरे करने होंगे प्रवेश संबंधी कार्य
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