अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी : नए शिक्षक और शिक्षा मित्र बाहर , 3 साल की नौकरी हो पूरी तभी तबादला
लखनऊ । प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी कर दी है। जो शिक्षक तीन साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें ही तबादला प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पिछले तीन साल में भर्ती हुए शिक्षक और समायोजित शिक्षा मित्र प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने तबादलों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने के आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दिए। तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे। शिक्षकों को पांच जिलों के विकल्प भरने होंगे। वरिष्ठता और खाली पदों के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा।
ऐसे तय होगी वरीयता :-
👉 विकलांग अध्यापक(चयन विकलांग अध्यापक के तौर पर हुआ हो)
👉 असाध्य रोग से ग्रस्त अध्यापक जैसे कैंसर, लिवर/किडनी ट्रांसप्लांट, लकवाग्रस्त या बाईपास सर्जरी
👉 विधवा
👉 सेना, सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, राज्य पुलिस बल में काम करने वालों की पत्नियां
👉 पति-पत्नी दोनों परिषदीय अध्यापक हों
महिला/पुरुष अध्यापक द्वारा गृह जनपद के लिए करना होगा आवेदन
तबादले के लिए ये हैं शर्तें :-
👉 तबादलों के लिए वे शिक्षक ही अर्ह होंगे, जिन्होंने नियुक्ति की तारीख से 31 मार्च तक तीन साल की नौकरी पूरी कर ली हो।
👉 तबादले के इच्छुक शिक्षक पांच जिलों का विकल्प ऑनलाइन भरेंगे।
👉 जिन जिलों में पदों के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या पूरी है, वहां ट्रांसफर नहीं होगा।
👉 जहां शिक्षकों की संख्या कम है, उन जिलों में उतनी ही संख्या में दूसरे जिलों से तबादले किए जाएंगे
👉 जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 से कम न हो
👉 किसी भी स्कूल के बंद या एक होने की स्थिति में शिक्षक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वहां दूसरा अध्यापक न आ जाए।
👉 आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, मैनुअल और डाक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
👉 गलत आवेदन भरने पर बाद में संशोधन नहीं होगा।
👉 आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट दो प्रतियों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
👉 तबादलों की काउंसलिंग के दौरान पैन, बैंक पासबुक, नियुक्ति और पदोन्नति आदेश सहित सभी जरूरी दस्तावेज लाने होंगे।
👉 सभी बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे। असाध्य रोगों की मेडिकल रिपोर्ट की जांच बीएसए करेंगे।
👉 सभी बीएसए आवेदन पत्रों की प्रिंटेड कॉपी एक सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भेजेंगे।
👉 निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर उसका कारण लिखा जाएगा।
👉 तबादलों के बाद आए शिक्षकों की तैनाती सबसे पहले एकल और फिर छात्र संख्या के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक : 31 मार्च, 2016 को अपनी नौकरी के 3 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक ही आवेदन के होंगे पात्र, यहीं क्लिक कर आदेश देखें ।
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ । सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। वहीं केवल उन्हीं शिक्षकों का तबादला होगा जिन्होंने नियुक्ति से 3 वर्ष पूरे किए हों।
तबादले का शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय सिंह ने जारी कर दिया है। जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन आवेदनों के लिए समयसारिणी जारी करेगी। 31 मार्च, 2016 को अपनी नौकरी के 3 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक ही आवेदन के पात्र हैं।
📌 सत्र 2016-17 के लिए शिक्षकों की तबादला नीति जारी, शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में होंगे तबादले,15 जुलाई तक शिक्षकों के होंगे तबादला : यहीं क्लिक कर आदेश देखें ।
शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक 5 जिलों का विकल्प देना होगा। जिलों में जितनी रिक्तियां होंगी उसी को ध्यान में रखते हुए वरीयता क्रम के जिले में तबादला किया जा सकेगा। किसी भी एकल या बंद स्कूलों से शिक्षकों को कार्यमुक्त तभी किया जाएगा जब तक उस स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था न हो जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र व नगर क्षेत्र के शिक्षकों का तबादला उसी क्षेत्र में किय जाएगा। तबादला के बाद शिक्षक उस जिले में अपनी सेवा में सबसे जूनियर माना जाएगा।
👉 सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक नहीं
👉 जिन जिलों में सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक हैं वहां तबादले नहीं होंगे। मसलन कानपुर नगर, लखनऊ, नोएडा जैसे जिलों में सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं। जिन जिलों में शिक्षकों की कमी है वहां से तबादले तभी होंगे जब दूसरे जिलों से शिक्षक उस जिले में आ रहे हों। शिक्षक और छात्र का अनुपात जिलेवार 1:40 से कम नहीं होना चाहिए।
🔵 आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे ।
🌑 आवेदन पत्र बिना किसी गलती के भरने की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। गलत या अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं होगा।
🌕 ऑनलाइन आवेदन को भरने के बाद उसर्के प्रिंटआउट की दो प्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। इसकी प्राप्ति रसीद अध्यापक को दी जाएगी।
🌑 तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को इसके लिए आयोजित काउंर्सिंलग में पैन कार्ड, वेतन आहरण बैंक पासबुक, नियुक्ति व पदोन्नति आदेश, अन्य साक्ष्यों सहित मौजूद होना होगा।
🔴 इन्हें मिलेगी इस क्रम में वरीयता
👉 पहली -विकलांग अध्यापक
👉 दूसरी -असाध्य रोग से ग्रसित अध्यापक जैसे कैंसर, लीवर/किडनी, लकवाग्रस्त, बाईपास सर्जरी
👉 तीसरी -विधवा
👉 चौथी -सेना सुरक्षा बल/ अर्ध सैनिक सुरक्षा बल/ राज्य पुलिस बल में कार्यरत कर्मियों की पत्नियां
👉 पांचवीं - पति-पत्नी दोनों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होने पर
👉 छठी -पति/ पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर
👉 सातवीं - महिला/पुरुष अध्यापक द्वारा गृह जनपद के लिए
मुराद पूरी-शिक्षकों की अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी : ऑनलाइन होंगे आवेदन, पांच जिलों का देना होगा विकल्प
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी हो गई है। शासन ने लाखों शिक्षकों की एक मुराद पूरी कर दी है, लेकिन तबादले में वरिष्ठता बरकरार रखने के मुद्दे पर शिक्षकों को झटका भी दिया है। नीति में स्पष्ट कहा गया है कि दूसरे जिले में जाने पर शिक्षकों की वरिष्ठता जाएगी।
तबादला चाहने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसमें पांच जिलों का विकल्प भी देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा आवेदन की समय सारिणी जारी करेंगे।
बेसिक शिक्षा की तबादला नीति जारी की। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की सेवा नियमावली में हर जिले में दो स्थानीय निकाय ग्रामीण एवं शहरी ही परिभाषित हैं। नियमों के तहत एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण शिक्षक के अनुरोध पर किए जाने का प्राविधान है। अंतरजनपदीय तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं है, लेकिन यह शिक्षकों के अनुरोध व परिस्थितियों के कारण रिक्ति होने पर विचार किया जाएगा। इसमें तबादले पर दूसरे जिले में गए शिक्षक की वरिष्ठता जाएगी। नीति में कहा गया है कि तबादले के इच्छुक शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसमें शिक्षकों को पांच जिलों का विकल्प भी देना होगा, ताकि वांछित जिले में रिक्ति न होने पर अन्य प्राथमिकता वाले जिले में वरीयता दी जाएगी।
यही नहीं सृजित पदों के सापेक्ष जो जिले कार्यरत शिक्षकों से संतृप्त हैं उन जिलों में तबादला नहीं हो सकेगा। जिन जिलों में शिक्षकों की संख्या कम है उन जिलों में उतने ही स्थानांतरण बाहरी जिलों के लिए किए जाएंगे जितने किन्हीं अन्य जिलों से उस जिले में आ रहे हों। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक व छात्र अनुपात कम न हो। किसी भी स्कूल के बंद एवं एकल होने की दशा में स्थानांतरित शिक्षक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उस विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था न हो जाए। तबादले के लिए स्पीड पोस्ट आदि से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र त्रुटिरहित भरने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होगी। त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होगा और निर्धारित तारीख के बाद संशोधन भी नहीं हो सकेगा। यह भी निर्देश दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के बाद उसका प्रिंट आउट संबंधित शिक्षक की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा। तबादले के लिए होने वाली काउंसिलिंग में शिक्षक को साक्ष्य समेत उपस्थित होना होगा।
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📌 सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक : 31 मार्च, 2016 को अपनी नौकरी के 3 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक ही आवेदन के होंगे पात्र, यहीं क्लिक कर आदेश देखें ।
ReplyDelete👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/06/15-31-2016-3.html
📌 सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक : 31 मार्च, 2016 को अपनी नौकरी के 3 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक ही आवेदन के होंगे पात्र, यहीं क्लिक कर आदेश देखें ।
ReplyDelete👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/06/15-31-2016-3.html