नई पेंशन योजना के कर्मियों को टीयर-1 खाते में होगी जमा : शासनादेश के अनुसार ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उन्हें बढ़ी दर से डीए की अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शासनादेश के अनुसार ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उन्हें बढ़ी दर से डीए की अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को डीए के एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
राज्य सरकार या नियोक्ता इसके बराबर अंशदान टियर-1 खाते में जमा करेगा। एरियर की बची हुई 90 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।
जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जनवरी से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
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📌 नई पेंशन योजना के कर्मियों को टीयर-1 खाते में होगी जमा : शासनादेश के अनुसार ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उन्हें बढ़ी दर से डीए की अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।
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