अध्यापकों को समान वेतन पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश : प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायक अध्यापकों को समान वेतन देने का मामला
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव करें वेतनमान का निर्णय: 17140 का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी जिले के जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों व प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्यो की याचिका को निस्तारित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उप्र के सचिव को 17140 रुपये वेतनमान पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभिन्न स्कूलों के 44 अध्यापकों व प्रधानाचार्यो को अभी 17060
रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है। इनका कहना है कि प्रोन्नति मिलने पर उन्हें न्यूनतम वेतनमान पाने का पूरा हक है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने संतोष कुमार सिंह व 43 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनूप पांडेय व राधेकृष्ण पांडेय तथा विपक्षी अधिवक्ता पीडी त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि 24 जनवरी 2009 के आदेश से प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य व जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों को एक समान वेतनमान दिया जाए, किंतु इसकी अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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