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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें

📌 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव को नोटिस जारी की है। साथ ही 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने कर्मयोगी प्रभुदेवी ललिता देवी शिक्षा संस्थान कानपुर व अन्य की अवमानना याचिका दिया है। याची अधिवक्ता वेदकांत मिश्र का कहना है कि याची की संस्था एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है।

वहां सत्र 2014-15 में बीटीसी कोर्स का प्रवेश लिया संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर विवाद था। इसके चलते अपनी मर्जी से प्रवेश लेने के कारण संस्था के छात्रों को बीटीसी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया, जिस पर याचिका दाखिल हुई।

हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2016 के आदेश से याची को आदेश की प्रति 21 अप्रैल 2016 को सचिव को देने तथा सचिव को उसी दिन निर्णय लेने का आदेश दिया। परीक्षा 22 अप्रैल 2016 को होने वाली थी। याची ने सचिव को 20 व 21 अप्रैल को कोर्ट आदेश की प्रति देने का प्रयास किया, किंतु सचिव ने आदेश लेने से इन्कार कर दिया। याची संस्था के छात्र परीक्षा में बैठ नहीं सके। इस पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश की अवहेलना का केस माना है तथा नोटिस जारी कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब किया है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 30
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 2171 of 2016
Applicant :- Karmyogi Prabhudevi Lalita Devi Shiksha Sansthan & Anr.
Opposite Party :- Neena Srivastava, Secry., Eamination Controller Officer
Counsel for Applicant :- Bed Kant Mishra

Hon'ble Manoj Misra,J.
The case of the applicant is that being a minority institution the applicant had filled up seats for BTC 2014-15 course with students of its own choice but as there was some dispute with regards to the minority status of the applicant's institution, the students admitted by the institution were not being allowed to appear in BTC 2014-15 Examination, which was to commence from 22.04.2016 and, therefore the applicant filed Writ-C No.17394 of 2016 which was disposed of by order dated 20.04.2016 providing that if the applicant serves certified copy of the order dated 20.04.2016 on the respondent no.3 (Secretary, Examination Controller Officer, Allenganj, Allahabad) by 21.04.2016 then the said respondent shall take a final decision in the matter, in accordance with law, before commencement of the examination.
It has been submitted that the certified copy of the order dated 20.04.2016 was obtained from the High Court on 20.04.2016 itself and an effort was made to serve the said respondent, who is the opposite party herein, with the order passed by the writ court on 20.04.2016 itself, but she refused to accept the order and called the applicant to serve the order on the next date i.e. 21.04.2016. It is stated in paragraph 28 of the affidavit that on 21.04.2016 the applicant no.2 had appeared personally before the opposite party on 21.04.2016 to serve the order but she again refused to take the certified copy of the order and no order was passed as was mandated by this Court vide order dated 20.04.2016 passed in Writ-C No.17394 of 2016 thereby depriving the students from giving their examination.
Prima facie, a case of wilful disobedience of this Court's order dated 20.04.2016 has been made out.
Let notice be issued to the opposite party returnable by 16.05.2016, on which date, the opposite party will be present, in person, before the Court.
Let a copy of this order be sent along with the notice.
Order Date :- 27.4.2016/AKShukla/-

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  1. 📌 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/05/16.html

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