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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

पद भर जाने के बाद काउसिंलिंग क्यों : 29334 भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से किया जबाब-तलब : क्लिक कर कोर्ट का आदेश भी देखें ।

पद भर जाने के बाद काउसिंलिंग क्यों : 29334 भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से किया जबाब-तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से पूछा है कि पहली राउन्ड की काउंसिलिंग में शिक्षकों के सभी पदों पर चयन हो जाने के बाद भी काउंसिलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है।

यह आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा ने विजय सागर आर्या व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि साइंस व गणित के 29 हजार 334 पदों पर भर्ती के लिए जौनपुर में पहले चरण की काउंसिलिंग में सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद भी आगे काउंसिलिंग जारी रखी गयी और याची अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा दिया गया था। याचियों के अधिवक्ता विभूराय का कहना था कि सभी याचीगण का सहायक अध्यापक पदों पर चयन पहले राउन्ड की काउंसलिंग में हो गया था। उनके सभी कागजात भी जमा करा लिए गए हैं।





इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को कोर्ट में तलब कर उनसे पूछा है कि, पहली राउंड की काउंसलिंग में शिक्षकों के सभी पदों पर चयन हो जाने के बाद भी काउंसलिंग जारी रखने का औचित्य क्या है। यह आदेश जस्टिस डीके अरोड़ा ने विजय सागर आर्या व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि, उनका चयन सहायक अध्यापक पद पर पहले राउंड की काउंसिल में हो गया था। उनके सभी मूल कागजात भी जमा करा लिए गए हैं, लेकिन फिर अगले राउंड की काउंसलिंग में उनका नाम चयन सूची से हटा दिया गया। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब सभी सीटों पर चयन हो गया था तो फिर आगे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं काउंसलिंग कराने का बेसिक शिक्षा परिषद का औचित्य क्या है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड के सचिव को 18 अप्रैल को तलब किया है।



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 35

Case :- WRIT - A No. - 56937 of 2015

Petitioner :- Vijay Sagar Arya & 5 Others
Respondent :- State Of U.P. & 2 Others
Counsel for Petitioner :- Vibhu Rai,Anoop Trivedi
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,Mrig Raj Singh

Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
Mr. Mrig Raj Singh, learned Counsel for the U.P. Basic Education Board, Allahabad has failed to explain as to how the combined merit list has been prepared of all the seven counselling. Apparently, subsequent counselling are done when in the first round of counselling required number of the candidate are not available and if in the first round of counelling, all the vacant seats are filled, there is no reason or occasion for going further counselling/selection and the selected candidates are required to be issued appointment order.
Let the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad be appear before this Court for assistance on 18.4.2016.
List this case on 18.4.2016. Till then, interim order granted earlier shall remain in operation.
Mr. Mrig Raj Singh, learned Counsel for the U.P. Basic Education Board, Allahabad will communicate this Court to the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad for information and compliance.
Order Date :- 6.4.2016
Ajit/-


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