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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

गणित/विज्ञान के 29334 शिक्षकों के भर्ती का मामला : हाईकोर्ट ने मांगा चयन का चरणबद्ध रिकार्ड, 14 जिलों के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग होने के बाद नहीं दिये गये नियुक्ति पत्र

गणित/विज्ञान के 29334 शिक्षकों के भर्ती का मामला : हाईकोर्ट ने मांगा चयन का चरणबद्ध रिकार्ड, 14 जिलों के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग होने के बाद नहीं दिये गये नियुक्ति पत्र

🌑 गणित/विज्ञान के 29334 शिक्षकों के भर्ती का मामला

🌑 हाईकोर्ट ने मांगा चयन का चरणबद्ध रिकार्ड,

🌑 14 जिलों के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग होने के बाद नहीं दिये गये नियुक्ति पत्र

नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट ने माँगा चयन का चरणबद्ध रिकॉर्ड: 29,334 गणित-विज्ञान के सहायक
अध्यापकों की नियुक्ति का मामला
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से काउंसिलिंग का चरणबद्ध रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने प्रत्येक चरण के कटऑफ के साथ ही यह भी बताने को कहा है कि क्या किसी चयनित अभ्यर्थी के अंक कटऑफ मेरिट से कम हैं और यदि ऐसा है तो क्या अन्य अभ्यर्थियों से उसके अधिक अंक थे। यह भी बताने को कहा है कि क्या पूर्व में किसी चरण की काउंसिलिंग में उससे नीचे की कटऑफ मेरिट जारी की गई और उसके बाद आगे की काउंसिलिंग कराई गई। यदि ऐसा किया गया तो किसके आदेश से किया गया। 114 जिलों के अभ्यर्थियों ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने की। याचीगण का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय ने बताया कि याचीगण पूर्व में अपने-अपने जिलों की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। उनके अंक घोषित कटऑफ मेरिट से अधिक थे। उनके मूल दस्तावेज भी जमा करा लिए गए, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने समय सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी कराई। एक चरण की काउंसिलिंग के बाद दूसरे चरण में कटऑफ मेरिट और ऊपर कर दी गई, जबकि पहले चरण में याचीगण के अंक कटऑफ से अधिक थे। काउंसिलिंग से पूर्व कटऑफ मेरिट का विज्ञापन जारी किया जाना था उसके बाद घोषित कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया जाना चाहिए था। यह चयन की सामान्य प्रक्रिया है। संबंधित जिलों में इसका पालन नहीं किया गया। पूर्व की काउंसिलिंग में चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व 14 जिले जिनमें फीरोजाबाद, हरदोई, हापुड़, प्रतापगढ़, फतेहपुर, गोंडा, कौशांबी, कुशीनगर, इटावा, लखीमपुर, अलीगढ़, श्रावस्ती, बरेली और बादां के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कोर्ट वे पूर्व में हलफऩामा मांगा था ।

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