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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती : 98 खाली पद पर भर्ती कर दिए 720 शिक्षक, मनमानी पर आजमगढ़ बीएसए के वेतन पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती : 98 खाली पद पर भर्ती कर दिए 720 शिक्षक, मनमानी पर आजमगढ़ बीएसए के वेतन पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

इलाहाबाद। शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 98 खाली पद पर 720 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। इस मनमानी पर हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन लेने पर रोक लगा दी है। केस की सुनवाई अब 16 मई को होनी है।जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। आजमगढ़ के बीएसए ने जिले में रिक्त 98 पदों पर सात गुना से अधिक यानि 720 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी। चयनित शिक्षकों की लिस्ट मिलने के बाद संतोष कुमार यादव व दो अन्य ने 21 नवम्बर 2015 को हाईकोर्ट में याचिका कर दी। बीएसए आजमगढ़ को जवाब लगाने के लिए कई बार निर्देश दिया गया लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस रवैए से नाराज हाईकोर्ट ने 18 मार्च को बीएसए के वेतन निकालने पर रोक लगा दी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह का कहना है कि इस मामले में जवाब लगाने के लिए हाईकोर्ट से कई बार समय लिया गया और बीएसए आजमगढ़ को सूचना भी दी गई।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 64338 of 2015 

Petitioner :- Santosh Kumar Yadav And 2 Others 
Respondent :- State Of U.P. And 15 Others 
Counsel for Petitioner :- Siddharth Khare,A.Khare 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
It is contended on behalf of the petitioner that� against 98 posts, 720 appointments have been made. 
Learned counsel for the District Basic Education Officer was granted time to seek instruction. He has received the instruction but he is not satisfied with the instruction. He seeks further time to get a better instruction. 
The petitioners have made a prima-facie case that the appointment of the persons whose names contained in the list, is illegal. 
District Basic Education Officer despite several times granted, he has not sent the complete instruction. 
Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1 and 2 while Sri B.P. Singh has accepted notice on behalf of respondent nos. 3 and 4. 
Issue notice to respondent nos. 5 to 16 returnable within six weeks. Notice will indicate that the respondents may file counter affidavit within six weeks from the date of receipt of the notice. 
Steps be taken within ten days. 
List this case on 16.05.2016. 
In view of the said fact, till the next date of listing, the District Basic Education Officer is directed not to draw his salary without leave of the court. 
Order Date :- 18.3.2016 
AU

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  1. 📌 गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती : 98 खाली पद पर भर्ती कर दिए 720 शिक्षक, मनमानी पर आजमगढ़ बीएसए के वेतन पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक, यहीं क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/03/98-720.html

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