मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है प्रोबेशन पर - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद । हाईकोर्ट के तीन जजों की पूर्णपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति प्रोबेशन पर भी की जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि सीधे स्थायी नियुक्ति ही दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह विधि प्रश्न पीठ के समक्ष था कि मृतक क्या मृतक आश्रित को प्रोबेशन पर नियुक्त करना सही माना जाएगा। पूर्णपीठ ने माना कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। प्रकरण पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का अहम फैसला, प्रोबेशन पर भी की जा सकती है मृतक आश्रित की नियुक्ति
इलाहाबाद (विधि सं.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने फैसला दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रोबेशन पर भी की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आश्रित को कोटे को स्थायी नियुक्ति देकर प्रोबेशन पर न रखा जाए। यह फैसला मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चन्द्रचुड़, न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ ने दिया है। पूर्णपीठ के समक्ष विधि प्रश्न था कि क्या अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कर्मचारी को प्रोबेशन पर रखना सही है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर कर्मचारी की नियुक्ति के पीछे उसकी योग्यता व सेवा में बनाए रखने की जांच करने का परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी कर सके। यदि किसी नियुक्त कर्मचारी को प्रोबेशन पर रखा जाता है तो यह गैर कानूनी नहीं। कोर्ट ने इसी के साथ हाईकोर्ट के उन दो फैसलों को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि अनुकम्पा नियुक्ति पाए कर्मचारी को प्रोबेशन पर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी की नियुक्ति अनुकम्पा पर की जाती है उसे संबंधी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है।
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Sir hame Janna hai mere sasur ji ki jagah pe mujhe anukampa pe multi mil Sakti hai
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