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बोनस भुगतान अधिनियम के संबंध में अधिसूचना जारी : अब ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

बोनस भुगतान अधिनियम के संबंध में अधिसूचना जारी : अब ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

√अब ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

√बोनस भुगतान अधिनियम के संबंध में अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बोनस भुगतान अधिनियम के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से संगठित क्षेत्र के ऐसे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम है। हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया था। एक जनवरी को अधिसूचना जारी की गई।

एक्ट के तहत अब 21 हजार रुपये मासिक आय वाले कर्मचारी बोनस के दायरे में आएंगे। जबकि पहले यह 10 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित था। यानी अब ज्यादा कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। मासिक बोनस आकलन की सीमा को भी दोगुना कर 7,000 रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित रोजगारों के लिए यह पहले 3,500 रुपये थी। ये प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से लागू होंगे।

एक्ट फैक्टियों व 20 या इससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाले संस्थानों के कर्मचारियों को सालाना बोनस भुगतान की पात्रता प्रदान करता है। ट्रेड यूनियनें सरकार से बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत सभी सीलिंग हटाने की मांग कर रही थीं। फरवरी, 2013 और सितंबर, 2015 में देशव्यापी हड़ताल के दौरान भी यूनियनों की तमाम मांगों में से यह एक थी।

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