मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति के बाद प्रदेश सरकार ने लिया यू टर्न : एक से अधिक पत्नी वाले भी बन सकेंगे उर्दू शिक्षक
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एक से अधिक पत्नी होने पर अपात्र होने जैसा कोई प्रावधान अब नहीं होगा। इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति के बाद सरकार ने इस प्रावधान को हटाने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग केसचिव आशीष कुमार गोयल का कहना है कि 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक के 3500 पदों पर होने वाली भर्ती में पात्रता की शर्त में कहा गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित होंगी तो वह अपात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी जीवित हो तो वह भी अपात्र होगी।
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