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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

यूपी में 40 हज़ार शिक्षकों में जगी पुरानी पेंशन की आस : 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया

यूपी में 40 हज़ार शिक्षकों में जगी पुरानी पेंशन की आस : 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया


कुंदन मिश्र। बांदा। सुलतानपुर और बुलंदशहर के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 2004 में चयनित शिक्षकों के जीपीएफ की कटौती जनवरी से होगी। दस साल की नौकरी के बाद भी इन शिक्षकों का जीपीएफ नहीं कट रहा है| इन तीन जिलों में आदेश जारी होने के बाद प्रदेश भर में विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित हुए लगभग 40 हजार शिक्षकों को अपने जिलों में आदेश जारी होने का इंतजार है। हालांकि 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया है। 

विशिष्ट बीटीसी 2004 में 46,189 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हुआ था। इसमें जनवरी-फरवरी में लगभग 40 हजार शिक्षकों का चयन किया गया और सितम्बर, 2004 से इनका छह महीने का प्रशिक्षण शुरू किया गया। वहीं इन्हें मौलिक नियुक्ति दिसम्बर, 2005 में दी गई। इस बीच 28 मार्च, 2005 को नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई और बेसिक शिक्षा विभाग में शासनादेस 2010 में जारी हुआ।

इस आधार पर इस चयन प्रक्रिया में शामिल शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 2012 में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों से पुरानी या नई पेंशन योजना का विकल्प लेने को कहा। लेकिन इस प्रकरण को सुलझाया नहीं गया। दोबारा याचिका दायर करने पर अक्टूबर 2015 में हाईकोर्ट ने कहा कि, "शिक्षकों के वेतन से पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ काटा जाए और ये अंतिम फैसले के अधीन होगी। हमारा चयन 2004 में हुआ था। नियुक्ति में देरी विभाग ने की। लिहाजा हम पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं। इस मसले पर हम बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन से मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मसले का हल जल्द ही निकाला जाएगा।"

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  1. 📌 यूपी में 40 हज़ार शिक्षकों में जगी पुरानी पेंशन की आस : 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया 👉 READ MORE 👆👇http://www.basicshikshanews.com/2016/01/40-8-2015.html

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