बर्खास्त प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक को बीएसए ने किया बहाल : बीएसए सुल्तानपुर ने बीती 17 अगस्त को बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया था
सुलतानपुर । यूपी के सरकारी बेसिक स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले प्रशिक्षु शिक्षक शिव कुमार पाठक को बीएसए रमेश कुमार यादव ने गुरुवार को बहाल कर दिया।
📌 यहां क्लिक कर देखें - प्रशिक्षु अध्यापक शिव कुमार पाठक द्वारा अपनी बहाली के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल ।
इस मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद का फैसला आने के बाद अनुपस्थित दिखाकर शिव कुमार पाठक को बीएसए सुल्तानपुर ने बीती 17 अगस्त को बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया था। पाठक ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट इलाहाबाद की कड़ी फटकार व कोर्ट की अवमानना लागू होने के पश्चात अपना गला फंसता देख बेसिक शिक्षा परिषद के आला अधिकारी हरकत में आये और उन्हें बहाल कर दिया गया।
इन मामलों से आए थे चर्चा में
शिव कुमार पाठक 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पक्षकार हैं। यही नहीं छह जुलाई 2015 को शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्टे इन्हीं के केस में आया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद का वह ऐतिहासिक फैसला भी इन्हीं की रिट पर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में सरकारी वेतनभोगी अपने बच्चों को पढ़ाएं।
कोर्ट के आदेश पर बहाल हुआ शिव कुमार : बीएसए और बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक तलब
सुल्तानपुर। जिस प्रशिक्षु शिक्षक शिव कुमार पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी अफसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश जारी किया था, उसे हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया है। शिव को बहाली की चिट्ठी 8 जनवरी मिली। बीएसए ने पिछले साल शिव पर गैरहाजिर रहने का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया था।
कोर्ट ने बहाली का आदेश पिछले साल 24 सितंबर को ही दिया था। बहाली न होने पर शिव ने 6 दिसंबर को कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया। तब कोर्ट ने 4 हफ्ते में शिव को जॉइन कराने का आदेश दिया। साथ ही बीएसए व बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक को 15 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया।
सुलतानपुर : हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बर्खास्त प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक को गुरुवार को बहाल कर दिया। उन्हें लम्भुआ बीआरसी पर जॉइन भी करवा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिना छुट्टी लिए रिट दाखिल करने गए शिव कुमार को शिक्षा विभाग ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए अगस्त में बर्खास्त कर दिया गया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने उन्हें बहाली का आदेश दे दिया। बहाल न होने पर शिवकुमार ने 6 दिसंबर को अवमानना याचिका दाखिल की, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक और बीएसए को जॉइन करने का आदेश देते हुए 15 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट में पेशी के एक दिन पहले ही बीएसए रमेश यादव ने गुरुवार को लम्भुआ बीआरसी पर ट्रेनिंग पूरा करने के लिए उन्हें जॉइन करने का आदेश जारी कर दिया।
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