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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

जहां 100 से कम छात्रों की संख्या है वहां हेडमास्टरों को नियुक्त न करने की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज : कहा यह देखना सरकार का काम है क्योंकि यह है सरकार का नीतिगत मामला

जहां 100 से कम छात्रों की संख्या है वहां हेडमास्टरों को नियुक्त न करने की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज : कहा यह देखना सरकार का काम है क्योंकि यह है सरकार का नीतिगत मामला

इलाहाबाद (वि.सं.)। प्रदेश के उन प्राइमरी स्कूलों में जिसमें छात्रों की संख्या 100 से कम है वहां हेडमास्टरों को नियुक्त न करने की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका दायर कर आधार लिया गया था कि नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार सम्बंधी कानून में कहा गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रो की संख्या 100 है वहां पर एक हेडमास्टर नियुक्त किया जाय।

परन्तु जहां पर छात्रों की संख्या 100 नहीं है वहां हेडमास्टर नियुक्त न किए जाय। याचिका सहारनपुर के राजकुमार ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से काफी कम है। कई विद्यालयों में तो छात्रों की संख्या 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। ऐसे में वहां पर हेडमास्टरों की तैनाती नहीं की जा सकती। हेडमास्टरों की ऐसे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में तैनाती से सरकार पर अनावश्यक खर्च का बोझ भी पड़ रहा है।

चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई. चन्द्रचूड़ व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसे देखना सरकार का काम है और यह सरकार का नीतिगत मामला है। 

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