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अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए नहीं पड़ेगी नियोक्ता की जरूरत

नई दिल्ली। ईपीएफ का पैसा निकालना और सुविधाजनक होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को नियोक्ता के सत्यापन के बगैर सीधे आवेदन करने की अनुमति दी है। अभी अंशधारक भविष्य निधि निकासी के संबंध में अपने दावे वर्तमान या पूर्व नियोक्ता के जरिये जमा करते हैं। इसके लिए फॉर्म का सत्यापन अनिवार्य होता है।

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यह सुविधा उन सभी अंशधारकों को उपलब्ध होगी, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएनएन) सक्रिय है। वह बैंक खाते और आधार संख्या जैसे केवाईसी ब्योरे के साथ जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर केके जालान ने कहा कि सीधे धन निकासी की फाइलिंग की सुविधा अंतत: हमें ऐसे आवेदनों का ऑनलाइन निपटान की सुविधा लांच करने में मदद करेगा। दावों के शीघ्र निपटान के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। ऐसे अंशधारक जो बिना नियोक्ता के सत्यापन के दावे फाइल करना चाहते हैं, उन्हें नए फॉर्म 19 यूएएन, 10सी यूएएन और 31 यूएएन का उपयोग करना होगा।

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ये फॉर्म वर्तमान में ईपीएफ निकासी के लिए उपयोग होने वाले दो से तीन पन्नों के आवेदनों की तुलना में आधे आकार के हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, 2.13 करोड़ अंशधारकों के यूएनएन सक्रिय हैं। संगठन अब तक 5.65 करोड़ यूएनएन आवंटित कर चुका है।

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