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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना के नाम से चलेंगे मॉडल स्कूल : पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा दाखिला

समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना के नाम से चलेंगे मॉडल स्कूल : पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा दाखिला

√माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव ने जारी किया शासनादेश

√पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा दाखिला

लखनऊ (डीएनएन)। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले मॉडल स्कूल अब समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना के नाम से चलेंगे। प्रत्येक जनपद में एक-एक मॉडल विद्यालय सह-शिक्षा के रूप में संचालित किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। चूंकि फैजाबाद एवं कानपुर मंडल के जनपद में कोई मॉडल स्कूल स्वीकृत नहीं है। इसलिए फैजाबाद मंडल में जनपद सुल्तानपुर तथा कानपुर मंडल में कन्नौज को योजना में शामिल कर लिया गया है।विद्यालयों को स्वरूप पूरी तरह राजकीय होगा।

समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना के तहत विद्यालयों का संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। यह विद्यालय सीबीएसई से सम्बद्घ होंगे। इनमें हिन्दी माध्यम से शिक्षा दिए जाने तथा अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालयों में सह-शिक्षा होगी और सीबीएसई तथा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें ही पढ़ाई जाएंगी।परीक्षा व साक्षात्कार से होगी भर्तीअभिनव विद्यालयों में प्रिंसिपल व गैर शैक्षिक कर्मचारियों का चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्था द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण व अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मेरिट लिस्ट के अनुसार पर होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। जिसमें प्रमुख सचिव अध्यक्ष, राज्य परियोजना निदेशक आरएमएसए सदस्य, एससीईआरटी के निदेशक सदस्य, शिक्षा निदेशक सदस्य, ख्याति प्राप्त एक शिक्षाविद तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक सदस्य सचिव होंगे।

मॉडल विद्यालय कक्षा छह से 12 तक संचालित होंगे। जिनमें दो-दो सेक्शन होंगे। आरटीई के तहत विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक प्रति सेक्शन 35 छात्र तथा आगे की कक्षाओं में प्रति सेक्शन अधिकतम 40 छात्र होंगे। सेक्शन बढ़ाने के लिए शासन ने अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शैक्षिक सत्र 2016-17 में विद्यालयों को गैर आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय के रूप में तथा अगले साल आवासीय विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। आरटीई के अंतर्गत छह से 14 वर्ष केबच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इनमें प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। कक्षा 9 व 11 में छात्र-छात्राओं के प्रवेश चयन योग्यता परीक्षा के आधार पर होंगे। यह योग्यता परीक्षा समाजवादी अभिनव विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से होगी।

             सौजन्य : डीएनए

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