शिक्षकों को पेंशन के लिए जीपीएफ (GPF ) कटौती का रास्ता साफ : क्लिक कर देखें ।
लखनऊ : प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त लगभग 40 हजार शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत जीपीएफ कटौती होने का फ़िलहाल अब रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने इस बारे में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और उनके कार्यालयों में तैनात वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारियों को अपना दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है ।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है किउनके संज्ञान में आया है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा फॉर्म एस-1 भर कर जमा करने के बावजूद शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती नहीं हो रही है।
अत: उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षण संस्थाओं ने फॉर्म एस-1 भर कर जमा हो चुके हैं, उनके शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की तनख्वाह से 10 फीसद की कटौती नवंबर के वेतन से शुरू कर दी जाये. जिन संस्थाओं से फॉर्म एस-1 प्राप्त नहीं हुए उनसे फॉर्म लेकर दिसंबर से कटौती शुरू की जाये ।
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