प्रदेश के आश्रम पद्धति स्कूल CBSE से एफिलेटेड होंगे : मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया
लखनऊ : समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित और निर्माणाधीन सभी आश्रम पद्धति स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से एफिलेट कराया जाएगा। इसके अलावा इनमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम से होगा। एग्जाम कराने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की होगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
सभी मंडलायुक्त, जिला अधिकारी, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को आदेश दे दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि एग्जाम कराने का फंड समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण अधिकारी और डायट प्रिंसिपल के जॉइंट खाते में भेजा जाएगा। एग्जाम का संचालन जिला अधिकारी करेंगे। प्रदेश में 80 आश्रम पद्धति स्कूल स्वीकृत हैं। ये 47 जिलों में हैं। 57 का संचालन किया जा रहा है और 23 निर्माणाधीन हैं। आश्रम पद्धति स्कूलों में हॉस्टल और मेस की व्यवस्था है।
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