सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती की छूट : जारी किया गया शासनादेश
लखनऊ : जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है।
कार्मिक विभाग ने बेसिक शिक्षा महकमे को सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग ने सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को मंजूरी दी थी। वजह यह थी कि अखिलेश सरकार ने सत्ता संभालते ही सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसलिए बेसिक शिक्षा महकमे को कार्मिक विभाग से भर्ती की छूट देने की मांग करनी पड़ी थी।
कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक श्रेणी के पद खाली थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक विभाग से फिर मंजूरी मांगी थी। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में बुधवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को शासनादेश जारी करते हुए शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती की छूट दे दी है।
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