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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगाने पर चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब : सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को सही नहीं माना है और इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगाने पर जवाब तलब : सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को सही नहीं माना है और इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों को ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से शिक्षण कार्य प्रभावित तो नहीं होगा।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। पंकज कुमार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाना गलत है क्योंकि शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी में रहने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को सही नहीं माना है और इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं। इसके बावजूद शिक्षकों की ड्यूटी ग्राम पंचायत चुनाव में लगाई जा रही है।

पंचायत चुनाव में ड्यूटी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे शिक्षक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। ग्राम पंचायत चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से बच्चों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है।

शिक्षक पंकज कुमार की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि शिक्षकों को चुनाव में लगाने से स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। सुप्रीमकोर्ट ने भी शिक्षकों को चुनाव में लगाना गलत माना है तथा दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर शिक्षकों की ड्यूटी लगा रहा है।

चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब

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  1. 📌 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगाने पर चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब : सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को सही नहीं माना है और इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए
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