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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

मिड-डे मील के नियमों में सुधार : नए नियम के अनुसार MDM खाते में रकम न होने पर , प्रधानाध्यापक को किसी भी खाते के मद का एमडीएम में प्रयोग में लाने का मिलेगा अधिकार

मिड-डे मील के नियमों में सुधार : नए नियम के अनुसार MDM खाते में रकम न होने पर , प्रधानाध्यापक को किसी भी खाते के मद का एमडीएम में प्रयोग में लाने का मिलेगा अधिकार

नई दिल्ली : स्कूलों में मिड डे मील की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में कई सुधार किए हैं। नए नियमों के मुताबिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह अधिकार होगा कि वह मिड डे मील के खाते में धन उपलब्ध नहीं होने पर स्कूल में उपलब्ध किसी भी मद से इसके लिए रकम का इस्तेमाल कर सकें।

 इसी तरह अगर किसी कारणवश स्कूल में लगातार तीन दिन या महीने में पांच दिन तक मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति और संस्था की जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने गुरुवार को बताया कि एक दिन पहले इसने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसकी सबसे अहम बात है कि अगर किसी वजह से इस योजना के तहत स्कूल में भोजन तैयार करने के लिए राशि उपलब्ध नहीं है तो वहां उपलब्ध किसी भी दूसरे मद की राशि को इसके लिए उपयोग किया जा सकेगा।

 साथ ही अगर बच्चों को किसी वजह से पका हुआ भोजन मुहैया नहीं करवाया जा सकेगा तो बदले में उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। नए नियमों में स्कूल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूल में मिलने वाले खाने की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में मासिक जांच होगी।

      साभार : दैनिकजागरण

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