माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बर्खास्त - इलाहाबाद हाईकोर्ट : क्लिक कर पूरी खबर पढ़ें |
लखनऊ। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर डंडा चलाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बोर्ड के अध्यक्ष सनिल कुमार को पद के अनुकूल योग्यता न रखने के कारण बर्खास्त कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति नियुक्ति संबंधी आयोगों में इन दिनों डंडा चल रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष के बाद अब हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सनिल कुमार इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं। सनिल कुमार की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है। इससे पहले सनिल कुमार की योग्यता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल की गई थी। 21 सितंबर को याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज तलब कर लिए थे।
याची जितेंद्र कुमार गोयल का कहना है कि डॉ. सनिल कुमार की नियुक्ति मानकों की अनदेखी करके की गई है। उनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन एक्ट की धारा 4(सी) के अनुसार नहीं है। सनिल लोक राष्ट्रीय महाविद्यालय जसराना फिरोजाबाद में कार्यवाहक प्राचार्य थे। उनके इस पद को भी ब्रह्म औतार शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी है। वह याचिका अभी लंबित है।
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