अध्यापकों के सत्र लाभ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय : एक अप्रैल 2015 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को मिलेगा लाभ, एक अप्रैल 15 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को नहीं
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों के प्राचार्यों एवं अध्यापकों को सत्र लाभ दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल 2015 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ मिलेगा और वे 31 मार्च 16 को सेवानिवृत्त होंगे।
किंतु जो एक अप्रैल 15 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें सत्र लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने श्रीमती सुधा वर्मा सहित 93 याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या व कई अन्य अधिवक्ताओं ने बहस किया।
साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण
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