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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

अगले माह 15 हजार शिक्षक मिलेंगे परिषदीय विद्यालयों को : बेसिक शिक्षा परिषद के पास वकीलों की फौज है पर सभी भर्तियों में सरकार की हुई किरकिरी

अगले माह 15 हजार शिक्षक मिलेंगे परिषदीय विद्यालयों को : बेसिक शिक्षा परिषद के पास वकीलों की फौज है पर सभी भर्तियों में सरकार की हुई किरकिरी

इलाहाबाद (एसएनबी)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती के लिए काउंसलिंग सोमवार को संबंधित जिला मुख्यालयों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)पर सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रही है। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित जिलों के परिषदीय विद्यालयों में 10 नवंबर तक हो जाएगी।इस भर्ती में बीटीसी-2011, डीएड के अभ्यर्थी शामिल होंगे।

अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनके दो सेट, शपथपत्र, जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र और दो रंगीन पासपोर्टफोटो भी ले जाना होगा।बची हुई सीटों पर दूसरे जिले से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग छह नवंबर को डायटपर सुबह 10 बजे से शुरूहोगी।

इस बीच सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए समय से डायट पर पहुंचने का आग्रह किया है।सचिव ने सभी डायटके प्राचार्यऔर बीएसए को सख्त निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो भी अंकपत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दूसरे जरूरी प्रमाण पत्र लगाये हों उनका मिलान करें। अगर किसी अभ्यर्थीके प्रमाणपत्र में मिलान नहीं होता हैतो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे फर्जीवाड़ा रुक सके। बीटीसी-2011 समेत अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग सोमवार से डायट पर
    

वकीलों की फौज के बाद भी किरकिरी

इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (इलाहाबाद) के पास वकीलों की फौज है, लेकिन कोई ऐसी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार की किरकिरी न हुई हो। जिला कचहरी व हाईकोर्टसे संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में एक वकील व दर्जनभर वरिष्ठ अधिवक्ता बेसिक शिक्षा परिषद के पास हैं। प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद प्रत्येक माह इन वकीलों पर लाखों रुपये खर्च करती है। साढ़े तीन लाख शिक्षामित्र, 29825 गणित-विज्ञान शिक्षक, 72825 शिक्षक भर्ती सहित अन्य मामलों में परिषद और शासन की किरकिरी हुई है। अभी हाल ही में शुरूहोने वाली बीटीसी-2011 के तहत 15 हजार भर्तीके दौरान हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद और प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई जब हाईकोर्टने बीटीसी-2011 के शिक्षक भर्ती में बीटीसी-2012 के अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश दिया, जबकि जिस दिन बीटीसी-2011 की भर्तीको विज्ञापन जारी हुआ था उस दिन बीटीसी-2012 के अभ्यर्थियों के पास आवेदन के लिए योग्यता नहीं थी।यह बात बेसिक शिक्षा परिषद के वकील हाईकोर्ट में नहीं रख पाये।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वकीलों को हटाने की तैयारी में है।

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