नियमित चयन से ही भरे जांए सरकारी पद : कोर्ट ने कहा अनच्छेदु 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती-इलाहाबाद हाइकोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना पद विज्ञापित किए हाई कोर्ट में कार्यरत तदर्थ रूटीन ग्रेड क्लर्कों को नियमित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तदर्थ कर्मचारियों को पद पर बने रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र और अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने साफ किया है कि नियमित रूप से चयन प्रक्रिया के तहत चयनित कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करते ही तदर्थ लिपिकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने तदर्थ कर्मियों को आयुसीमा में छूट देते हुए भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 229 के तहत चीफ जस्टिस का अधिकार अनुच्छेद 13 के प्रतिकूल नहीं हो सकता। इसलिए बिना पद विज्ञापित किए लोक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती।
नियमित चयन से ही भरे जांए सरकारी पद : कोर्ट ने कहा अनच्छेदु 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती-इलाहाबाद हाइकोर्ट
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