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बच्चों (children) की देखभाल करने वाली संस्थाओं का होगा सोशल ऑडिट (social-audit) : सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माना झेलने के बाद सरकार ने लिया निर्णय

बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं का होगा सोशल ऑडिट : सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माना झेलने के बाद सरकार ने लिया निर्णय

नई दिल्ली (प्रियंवदा सहाय)। केंद्र सरकार बच्चों की देखभाल में जुटी संस्थाओं का सोशल ऑडिट कराएगी। बाल गृह, अनाथालय जैसी जगहों से बच्चों के लापता होने, हिंसा और यौन शोषण की घटनाओं पर कई दफा सुप्रीम कोर्ट सेे फटकार के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। ऐसी संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण के साथ-साथ इनके लिए एक ठोस नीति को भी तैयार किया जा रहा है। सोशल ऑडिट कराने के संबंध में राज्य सरकारों, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और गैर सरकारी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अनाथ बच्चों को शोषण से बचाने के लिए संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। ताकि सरकार उन पर निगरानी रख सके। इन संस्थानों के लिए तय मानकों को लागू करना अनिवार्य बनाया जाएगा। सोशल ऑडिट के लिए बच्चों को ध्यान में रखकर फॉरमेट तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को इसे ध्यान में रखकर ही सोशल ऑडिट कराना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माना झेलने के बाद सरकार ने लिया निर्णय

        खबर साभार : अमरउजाला

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