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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

मनमाने तरीके से नहीं कर सकेंगे भर्ती : एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश

मनमाने तरीके से नहीं कर सकेंगे भर्ती : एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश

लखनऊ (डीएनएन)। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड या प्रवक्ता के मौलिक रूप से रिक्त पदों पर अब मनमाने तरीके से भर्ती नहीं की जा सकेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने साफ किया है कि यदि मौलिक रूप से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेजे जाने के बाद उसी पद को मृतक आश्रित के सेवायोजन, स्थानांतरण या पदोन्नति से भरा गया तो इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक सीधे तौर पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।दरअसल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 (यथासंशोधित) में एलटी ग्रेड अथवा प्रवक्ता सवंर्ग के मौलिक रूप से रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए अधियाचन भेजने का प्रावधान है। किसी पद का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किए जाने केबाद उस पद पर चयन की कार्रवाई बोर्ड की परिधि में आ जाता है।

लेकिन जिलों में इस नियम के विरुद्ध पदों को भर लिया जाता है। खुद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में इस बात की पुष्टि की है। पत्र के मुताबिक अधियाचन भेजने के बाद उसी पद को मृतक आश्रित के सेवायोजन, स्थानांतरण एवं पदोन्नति से भरे जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर रिट याचिकाएं भी योजित की जाती हैं। जिससे विभाग को भी असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने साफ किया है कि अधियाचन भेजने के बाद उन पदों को चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से ही भरा जाना चाहिए।

      खबर साभार : डीएनए

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