हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा में 82 अंक तक पाने वालों को बड़ी राहत दी है। जानिए क्या है पूरा मामला? परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 17 जून 2015 को जारी शासनादेश के क्रम में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से आठवीं काउंसिलिंग पर लगी रोक समाप्त हो गई है। अजीत यादव, सीताराम, विमल प्रताप सहित दर्जनों विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया। गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी मेरिट को लेकर विवाद था। आरक्षित वर्ग के लिए पहले जारी मेरिट में 82.5 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति दी गई। बाद में एनसीटीई ने इसे संशोधित करके 82 अंक कर दिया मगर प्रदेश सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। फिर 29 अप्रैल 2014 को शासनादेश जारी कर सिर्फ 2013 के टीईटी उत्तीर्ण 82 अंक पाने अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग में शामिल होने की इजाजत दी । इस मामले को लेकर तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हो गई। एकल न्यायपीठ ने आठवीं काउंसिलिंग पर रोक लगाते हुए सातवीं काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद ही आठवीं काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया। इस आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए आरक्षित श्रेणी में 82 अंक पाने वालों को काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है।
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